बांग्लादेश ने सेना के अफसरों को दिए गए अतिरिक्त अधिकारों की अवधि बढ़ाई

ढाका, 17 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कमीशन प्राप्त सैन्य अधिकारियों को दी गई मजिस्ट्रेटी शक्ति को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है।लोक प्रशासन मंत्रालय द्वारा शनिवार को प्रकाशित एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मजिस्ट्रेटी शक्ति का प्रयोग करने का उनका अधिकार क्षेत्र पूरे बांग्लादेश को कवर करेगा।समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश तटरक्षक बल और सीमा रक्षक बांग्लादेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी भी मजिस्ट्रेटी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे।इससे पहले 17 सितंबर को, अंतरिम सरकार ने सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को 60 दिनों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किए थे।मजिस्ट्रेटी शक्ति वाला एक अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जेल भेज सकता है। साथ ही आत्मरक्षा में अधिकारी गोली भी चला सकता है।बाद में 29 सितंबर को सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए वायु सेना और नौसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किए थे।उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त को तत्कालीन शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया था। उसके तीन दिन बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद अराजक स्थिति से मजबूती से निपटने के लिए देशभर में सेना के जवान तैनात हैं।--आईएएनएसएकेएस/एकेजे

Nov 17, 2024 - 17:03
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बांग्लादेश ने सेना के अफसरों को दिए गए अतिरिक्त अधिकारों की अवधि बढ़ाई

ढाका, 17 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कमीशन प्राप्त सैन्य अधिकारियों को दी गई मजिस्ट्रेटी शक्ति को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है।

लोक प्रशासन मंत्रालय द्वारा शनिवार को प्रकाशित एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मजिस्ट्रेटी शक्ति का प्रयोग करने का उनका अधिकार क्षेत्र पूरे बांग्लादेश को कवर करेगा।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश तटरक्षक बल और सीमा रक्षक बांग्लादेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी भी मजिस्ट्रेटी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे।

इससे पहले 17 सितंबर को, अंतरिम सरकार ने सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को 60 दिनों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किए थे।

मजिस्ट्रेटी शक्ति वाला एक अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जेल भेज सकता है। साथ ही आत्मरक्षा में अधिकारी गोली भी चला सकता है।

बाद में 29 सितंबर को सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए वायु सेना और नौसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किए थे।

उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त को तत्कालीन शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया था। उसके तीन दिन बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद अराजक स्थिति से मजबूती से निपटने के लिए देशभर में सेना के जवान तैनात हैं।

--आईएएनएस

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